अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा को लेकर 21 जून को 06.00 बजे से अपराह्न 08.00 बजे तक निषेधाज्ञा जारी, देखें डिटेल्स 

Ark Sahuliyar

परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026 के कदाचार मुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारणार्थ को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी रांची, मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची, राकेश रंजन के संयुक्तादेश द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. फिर भी ऐसी आशंका है कि परीक्षा केन्द्र पर असामाजिक तत्वों के द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं. जिसको लेकर कुमार रजत, अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बि०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया गया :-

(1) पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर).

(2) किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना.

(3) किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).

(4) किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

(5) किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना.

यह निषेधाज्ञा 21 जून के प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 08.00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

परीक्षा केन्द्र का नामः

(1) राजकीय बालिक + 2 उच्च विद्यालय, बरियातु, रांची.

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