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रांची/डेस्क: नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने के मामले में दोषी राहुल यादव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी राहुल को 25 जुलाई को दोषी ठहराया था. मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 78/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था, जिसका वीडियो बनाकर वायरल करने का धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. जिससे तंग आकर पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.