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रांची/डेस्क: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET (UG)- 2026 री-एग्जामिनेशन को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं.
परीक्षा 21 जून 2026 को रांची के 21 उप-केंद्रों पर एक पाली में आयोजित होगी. इसे देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है.
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 21 जून को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे.जिला प्रशासन के अनुसार परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है.