शहर के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: रांची नगर निगम

Ark Sahuliyar

रांची नगर निगम द्वारा क्षेत्रांतर्गत सभी Bulk Waste Generators (BWG) को Solid Waste Management Rules-2026 के प्रावधानों के आलोक में अब SWM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम द्वारा क्षेत्रांतर्गत सभी Bulk Waste Generators (BWG) को Solid Waste Management Rules-2026 के प्रावधानों के आलोक में अब SWM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों के अनुसार ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जिनका Built-up Area 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, अथवा प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है, अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें Bulk Waste Generator (BWG) की श्रेणी में रखा गया है.

शहर के सभी BWG को (SWM CPCB Portal https://swm.cpcb.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर पंजीकरण करना अनिवार्य है. पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन, स्त्रोत पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी. यह व्यवस्था देशभर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रांची नगर निगम सभी संबंधित संस्थानों, आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटल एवं अन्य पात्र इकाइयों से अपील करता है कि वे अविलंब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुए Solid Waste Management Rules-2026 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें. निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें- मुरी रेलवे स्टेशन चलाया गया ऑपरेशन 'सतर्क', पकड़ी गयी शराब की बड़ी खेप