रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा: आरोपी लबली देवी को अग्रिम राहत देने से कोर्ट का इनकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज 

Ark Sahuliyar

रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले की आरोपी लबली देवी को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले की आरोपी लबली देवी को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. झारखंड हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. मामले में 7 अप्रैल को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद बिल्डर शुभम साबू समेत कई की गिरफ्तारी हुई है. आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी. मामला 1964-65 में रिम्स की अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसपर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिया गया था. मामले में एसीबी ने आधा दर्जन से अधिक को आरोपी बनाया है. 

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