भुरकुंडा का शंकर करमाली रजरप्पा में करोड़ों का जमीन का मालिक होते हुए टूटे-फूटे तंबू में चाय बेचने को है मजबूर

Pramod Kumar,News11 Bharat,

दबग जबरन जमन पर कर रख ह कबज, भकतभग न रमगढ उपयकत स मलकत कर लगई नयय क गहर

सागर कुमार/न्यूज11  भारत

भुरकुंडा/डेस्क:  भुरकुंडा का शंकर करमाली का चितरपुर रजरप्पा में जमीन दलाल कुछ दबंगों द्वारा जबरन जमीन कब्जा करने से प्रताड़ित हो रहें भुक्तभोगी ने रामगढ़ उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया गया. पूरे मामले पर शंकर करमाली ने कहा चितरपुर और रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में 64 एकड़ जमीन हमारे पूर्वजों का है,उसी जमीन पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर और सभी दुकानें पार्किंग है जिसका खतियान रशीद हमारे पास है, लेकिन वर्षों पुर्व हमारे पुर्वज रोजी-रोजगार को लेकर भुरकुंडा में रहने लगे और उसी दौरान हमारे पिता केशवर करमाली का सीसीएल में नौकरी हो गया जिस कारण गांव से आना-जाना कम हो गया,जिसका फायदा उठाकर राजेश करमाली और उनके पिता गोविंद करमाली द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से हमारा फर्जी रिश्तेदार बनकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है.जिस कारण करोड़ों अरबों जमीन के मालिक शंकर करमाली टूटी फूटी तंबू में चाय बेचने को है मजबूर .

शंकर करमाली ने कहा हमलोगों द्वारा आपत्ति जताने पर राजेश करमाली द्वारा हमलोगों को जान से मारने का धमकी दी जाती है.

पूरे मामले भुक्तभोगी ने कई विभागों में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, इस बीच न्याय नहीं मिलने पर परिवार साथ आत्मदाह की बात भी कह डाला, कहा मैं शंकर करमाली पिता केश्वर करमाली वर्तमान पता ग्राम- सीसीएल हॉस्पिटल कलोनी भुरकुंडा थाना पतरातू भुरकुंडा जिला- रामगढ़ वहीं स्थाई निवास ग्राम + पो०- चितरपुर, थाना रजरप्पा, जिला- रामगढ़ (झारखण्ड का निवासी हूं.

खाता नं 03 मौजा लेढ़ी टुगंरी, (रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर क्षेत्र में थाना नं 151 कुल रकवा 64 एकड़ भूमि जिसका सर्वे खतियान में गुडरा करमाली पिता साहेब करमाली के नाम से दर्ज है तथा खाता नं0-324 थाना 147 मौजा चितरपुर सर्वे खतियान में गुलाम करमाली पिता साहेब राम करमाली के नाम से दर्ज है जिसका वंशज हमलोग है जिसका वंशावली भी अधिकारियों को संलग्न किया गया है.

पूर्व उपायुक्त चन्दन कुमार को अचंल चितरपुर से वंशावली निर्गत करने हेतू आवेदन दिनांक 18/07/2024 को दिया था जिस पर पंत्राक 515 प्रेषक अचंल अधिकारी चितरपुर दिनांक 22/07/2024 को उपायुक्त महोदय पूर्व उपायुक्त श्री चन्दन कुमार जिला दण्डाधिकारी को दिनांक 22/07/2024 को भवदीय पंत्राक 634/गो०, दिनांक 18/07/2024 को उपलब्ध कर दिया गया. लेकिन अचंल चितरपुर के अचंल अधिकारी दिपक मिंज अचंल अधिकारी एवं उनके सहायक राजस्व कर्मचारी राजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य लोगों की मिलीभगत कर मुझे मेरे वंशावली से अवैध घोषित कर दिया गया कि मैं रामदास करमाली के वंशज में आता नही हूँ.

यह कि अगर मैं जिन कागजात को संलग्न किया हूँ या ग्राम चितरपुर के मुखिया या वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य तथा प्रमुख से कोई आँच प्रतिवेदन नही किया था. जिसका साक्ष्य हेतू आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ.

शंकर करमाली ने कहा, पूर्व में हमारे चितरपुर वाले जमीन पर हजारीबाग कोर्ट में डिग्री हुआ था और जज साहब जमीन कब्जा हटाने का नोटिस दिया था लेकिन दबंगों द्वारा मारपीट कर अपनी दबंगई दिखाते हुए जमीन खाली नहीं की गई.

यह भी पढ़ें: डीवीसी सीएसआर कार्यालय बोकारो थर्मल में समारोह आयोजित कर प्रशिक्षित 112 महिलाओं के बीच किया गया प्रमाणपत्र का वितरण