10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, विशेष अदालत ने लगाया 40 हजार रुपये जुर्माना

Vaibhaw Vikram

सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिवचरण को 20 वर्ष कारावास  और 40000 जर्माने की सज़ा सुनाई.

न्यूज11 भारत
सिमडेगा/डेस्क:
सिमडेगा पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने आज कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/2023 के तहत दर्ज पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिवचरण महतो को 20 वर्ष कारावास  और ₹40000 जुर्माने की सज़ा सुनाई. बताया गया कि कोलेबिरा थाना क्षेत्र में विगत 23 अक्टूबर 2023 को शिवचरण महतो एक 10 वर्षीय बच्ची को शरीफा तोड़ कर देने के बहाने अपने साथ सुनसान झाड़ियों की तरफ ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था. इसी दौरान बच्ची की एक परिजन की नजर उसपर पड़ी. जिसके बाद शिवचरण महतो भाग गया. 

पीड़िता के परिवार ने घटना के संदर्भ में कोलेबिरा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया. जिसके बाद पुलिस घटना के नामजद अभियुक शिवचरण महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी. आज इसी मामले में सुनवाई करते पीडीजे की विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा पेश किए गए 18 गवाहों और साक्ष्य के आधार पर शिवचरण महतो को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास और ₹40000 की सजा मुकर्रर किए.

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