PLFI उग्रवादी संगठन के पूर्व सदस्य राजन राम हत्याकांड मामले में आरोपी उग्रवादी याकूब केरकेट्टा का दर्ज हुआ बयान

Pramod Kumar,News11 Bharat,

अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, फैसला 1 अगस्त को

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: PLFI उग्रवादी संगठन के पूर्व सदस्य राजन राम हत्या कांड मामले में आरोपी उग्रवादी याकूब केरकेट्टा का सीआरपीसी 313 का बयान दर्ज हो गया. अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. जिस पर 1 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगा. खूंटी कर्रा के छोटका रेगड़े निवासी राजन राम PLFI उग्रवादी संगठन से जुड़कर काम करता था. जिसको लेकर दो बार जेल भी जा चुका था. जेल से निकलने के बाद भी अपने धंधे में लगा रहा.

दो बच्चे होने के बाद राजन ने PLFI को छोड़ शांति सेना में शामिल हो गया था. जिसको लेकर दस्ते के सदस्य उससे नाराज थे. 17 मार्च, 2018 को राजन अपनी पत्नी को बड़काकुरा गांव जाने की बात कह कर घर से निकला था. और  शाम करीब 7 बजे PLFI के तिलकेश्वर गोप और याकूब केरकेट्टा के दस्ते द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना को लेकर राजन की पत्नी सुनीता देवी के बयान पर लापुंग थाना में कांड संख्या 12/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. वहीं इस मामले में 5 आरोपी साक्ष्य और गवाह के अभाव में कोर्ट से बरी हो चुके हैं.

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