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रांची/डेस्क: मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने 2018 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने वाहन मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को दोनों मामलों में अलग-अलग 7.73 लाख रुपये मुआवजा और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है. मामला 18 जून 2018 का है. कांके थाना क्षेत्र में टाटा नैनो कार संख्या JH-01BB-0182 की टक्कर से अंकित भगत और राज टोप्पो की मौत हो गई थी. दोनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. कोर्ट ने माना कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही से हुआ. सुनवाई में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा नहीं था. ऐसे में कोर्ट ने वाहन के पंजीकृत मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को मुआवजा भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया और तीन माह के भीतर राशि भुगतान का आदेश दिया है.
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