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रांची/डेस्क: रांची में बढ़ती आबादी के साथ बढ़ते कंक्रीट के जंगल के कारण गिरते भूजल स्तर से रांची नगर निगम (RMC) के कान खड़े हो गये हैं. निगमने राजधानी में गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए नया नियम बनाया है. अब निजी बोरिंग के नियमों को निगम ने सख्त कर दिया है. निगम के अनुसार, अब 4 इंच व्यास या उससे अधिक की बोरिंग के लिए नगर निगम से अनुमति (NOC) लेना अनिवार्य कर दिया है. अनुमति लेने से पहले ₹2500 शुल्क देना होगा. नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना NOC बोरिंग कराने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बोरिंग मशीन जब्त करने के साथ जुर्माना भी लगेगा.
इसके अलावा भी बोरिंग कराने की कुछ अन्य शर्तें भी नगर निगम ने निर्धारित की हैं।
किसी भी निजी या व्यावसायिक बोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है. यानी बोरिंग की अनुमति तभी दी जाएगी जब परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा. नगर निगम ने अवैध बोरिंग रोकने के लिए निगम ने विशेष इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया है, जो रात में भी निगरानी करेगी.
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