घूस लेने के आरोपी सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन की बढ़ी मुश्किलें, ACB कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज याचिका 

Ark Sahuliyar

30 हजार रुपए घूस लेने के मामले में भरनो प्रखंड के तत्कालीन सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन की मुश्किलें बढ़ गयी है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज की.

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
30 हजार रुपए घूस लेने के मामले में भरनो प्रखंड के तत्कालीन सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन की मुश्किलें बढ़ गयी है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका खारिज की. 18 अगस्त 2021 को जांच एजेंसी एसीबी ने वरुण कुमार रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. करौंदाजोर पंचायत में मनरेगा योजना अंतर्गत एक लाभुक द्वारा 3.81 लाख रुपए की लागत से कूप निर्माण कराया गया था, जिसका 2.10 लाख भुगतान हो चुका था. बाकी भुगतान के लिए लाभुक से आरोपी सहायक अभियंता ने 30 हजार रुपए की मांग की थी. लाभुक द्वारा रूपये नहीं देने पर टाल मटोल किया जा रहा था. थक हारकर लाभुक ने एसीबी कार्यालय को लिखित में जानकारी दी थी. जिसके बाद एसीबी ने DSP वचन देव कुजूर के नेतृत्व में 18 सदस्य टीम गठित की गई थी. टीम भरनो प्रखंड पहुंचकर सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.

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