1184 किलो गांजा की अवैध तस्करी मामले में दो आरोपियों को 18-18 साल की कठोर कारावास की सजा

Ark Sahuliyar

दोनों पर लगाया गया 3-3 लाख रुपए का जुर्माना 

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
1184 किलो नशीली पदार्थ गांजा की अवैध तस्करी मामले में दो आरोपी गणेश चौधरी और आनंद कुमार को 18-18 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 3-3 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त ओंकार नाथ चौधरी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. आरोपियों के साथ  ट्रक से 1184 किलो गांजा बरामद की गई थी, जिसकी अनुमानित राशि 2 करोड़ 36 लाख 91 हजार थी. भारी मात्रा में गांजा की अवैध तस्करी का मामला साल 2023 का है. मामले में आरोपियों पर 16 अप्रैल 2024 को आरोप गठित की गई थी. वहीं, गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

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