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सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, अरावली में 21 जनवरी तक नहीं होगा खनन
Supreme Court Aravalli mining stay: अरावली हिल्स की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में 5 सवाल फ्रेम किए हैं। विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी है।
एक्सपर्ट कमेटी का गठन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों - राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। [caption id="attachment_125314" align="alignnone" width="589"]‘जनता की इच्छा समझे सरकार’
इसको लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा-हमें बहुत खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भी जनता की मांग को समझेगी।