गैंगस्टर सुजीत सिन्हा

गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के कस्टडी से फरार होने से जुड़े मामले पर सुनवाई, चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश

12 पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी से जुड़ा मामला, राज्य सरकार की LPA पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

By Ark Sahuliyar
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के कस्टडी से फरार होने से जुड़े मामले पर सुनवाई, चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
वर्ष 2011 में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में 12 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी से जुड़े प्रकरण पर झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की LPA पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने मामले को संबंधित विभाग के पास वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि बर्खास्तगी के बजाय किसी अन्य उपयुक्त दंड पर विचार किया जाए. अदालत ने विभाग को चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

दिसंबर 2011 में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से दुमका जेल स्थानांतरित किया जा रहा था. इसी दौरान वह कथित तौर पर फिल्मी अंदाज में पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़कर कस्टडी से फरार हो गया था. इस घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात 12 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों में से एक ने विभागीय कार्रवाई को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिस पर अब सुनवाई जारी है.