अब हर कश पड़ेगा महंगा, तंबाकू उत्पादों पर आज से बढ़ा कर

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अब हर कश पड़ेगा महंगा, तंबाकू उत्पादों पर आज से बढ़ा कर

अब हर कश पड़ेगा महंगा तंबाकू उत्पादों पर आज से बढ़ा कर

tobacco products tax hike february 1 india: नई दिल्ली में आज से तंबाकू उत्पादों पर बढ़े हुए कर और अधिभार लागू हो गए हैं। रविवार, 1 फरवरी से सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा और हुक्का तंबाकू जैसे उत्पादों की कीमतों में सीधा असर दिखेगा। सरकार का मकसद साफ हैजस्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह इन उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करना. दरअसल, जीएसटी परिषद ने पिछले साल 3 सितंबर को कर दरों में बदलाव की घोषणा की थी। ज्यादातर वस्तुओं पर नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुकी थीं, लेकिन तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को कुछ समय की राहत दी गई थी। अब यह राहत खत्म हो गई है.

tobacco products tax hike february 1 india: अधिभार बदला, उत्पाद शुल्क बढ़ा

अब तक जीएसटी में तंबाकू उत्पादों पर जो अधिभार लगता था, वह रविवार से शून्य कर दिया गया है। लेकिन इसकी जगह नए अधिभार लगाए गए हैं और उत्पाद शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।बीड़ी, सिगरेट और हुक्का तंबाकू पर उत्पाद शुल्क 64 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया है। वहीं तंबाकू के अपशिष्ट पर शुल्क 50 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है.

सिगरेट की लंबाई के हिसाब से अलग शुल्क

बिना फिल्टर वाली 65 एमएम तक की सिगरेट पर शुल्क 200 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है.65 से 70 एमएम तक की सिगरेट पर यह शुल्क 250 रुपये से बढ़कर 4,500 रुपये प्रति हजार हो गया है। फिल्टर वाली सिगरेट पर भी बड़ा झटका लगा है। अभी लंबाई के हिसाब से 440 रुपये से 735 रुपये प्रति हजार तक शुल्क लगता था, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये से 11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक तक करने का प्रावधान किया गया है. सिगार, चुरुट और सिगरिलोज पर भी उत्पाद शुल्क 12.5 फीसदी या 4,006 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 25 फीसदी या 5,000 रुपये प्रति हजार कर दिया गया है.

चबाने वाले तंबाकू पर सबसे ज्यादा असर

चबाने वाले तंबाकू और जर्दा पर कर की दर 25 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 100 फीसदी करने का प्रस्ताव लागू किया गया है। तंबाकू के विकल्प वाले सिगरेट और चुरुट पर भी शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे इन उत्पादों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं.

हर स्टिक पर बढ़ेगा खर्च

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक, कर और अधिभार बढ़ने से अगले वित्त वर्ष में सिगरेट की बिक्री में 6 से 8 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। क्रिसिल का कहना है कि 1 फरवरी से हर सिगरेट स्टिक पर 2.05 रुपये से लेकर 8.5 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।65 एमएम से लंबी सिगरेट पर यह अतिरिक्त शुल्क 3.6 रुपये से 8.5 रुपये प्रति स्टिक तक होगा, जबकि इससे छोटी सिगरेट पर 2.05 से 2.10 रुपये प्रति स्टिक शुल्क लगेगा। इसके अलावा अंतिम कीमत पर जीएसटी की दर भी बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी गई है.

पान मसाला संयंत्रों पर भी नया उपकर

आज से स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लागू हो गया है। इसके तहत पान मसाला संयंत्रों पर विशेष उपकर लगाया जाएगा। यह उपकर मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर तय होगा। जहां हाथों से पैकेजिंग होती है, वहां भी तय दर से उपकर लिया जाएगा.इन सभी प्रावधानों को संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल चुकी थी।अब देखना होगा कि बढ़ी कीमतों का असर बाजार और उपभोक्ताओं की आदतों पर कितना पड़ता है।  

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