Bhajanlal Cabinet Disturbed Areas: राजस्थान सरकार की आज कैबिनेट हुई। इस बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित एक बिल को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले तहत राजस्थान में कुछ विशेष क्षेत्रों में अचल संपत्तियों की बिक्री के संबंध में एक कानून बनाया जाएगा। राज्य सरकार कुछ खास परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों को अशांत या डिस्टर्ब्ड क्षेत्र घोषित कर सकती है।
संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण को लेकर पाबंदी
नए कानून के बाद अचल संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण को लेकर पाबंदियां रहेंगी। इस बिल का नाम - ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' - है। यह बिल को विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।
इलाके किए जाएंगे अशांत घोषित
राजस्थान के संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में लंबे समय से एक क़ानून बनाने की ज़रूरत थी और इसकी मांग हो रही थी। प्रदेश के कई इलाकों में समुदाय विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या असंतुलन और सांप्रदायिक तनाव का प्रभाव दूसरे समुदाय पर देखा जा रहा है। इसकी वजह से कई क्षेत्रों में दंगे और हिंसा की स्थिति बन जाती है साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में अशांति की स्थिति बन जाती है।
पटेल ने बताया एक बार अगर उस क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो उस इलाके में किसी भी संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण को अमान्य माना जाएगा।
सेमिकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी
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सेमिकंडक्टर पॉलिसी[/caption]
एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025
Bhajanlal Cabinet Disturbed Areas: 3 से 5 साल तक की सज़ा
बता दे, संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो वह संबंधित अधिकारी से अनुमति लेकर हस्तांतरण कर सकता है। सामान्यतः यह अधिकारी उस ज़िले का कलेक्टर होता है। लेकिन, अगर कोई पूर्वानुमति के बिना संपत्ति का हस्तांरण करता है तो उसे अमान्य होगा।