मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने अदालत के पुराने आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल और आईएएस संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारियों की 21 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेशी कराई जाए।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद सागर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। शीला सेन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को 90 दिनों के अंदर नियमितीकरण पर फैसला लेने का स्पष्ट निर्देश दिया था। तय समयसीमा बीत जाने के बाद भी जब प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी।