मस्जिदों फ्लोर एरिया कायद हाईकोर्ट से मंजूरी

सीएम की ओर से अपील कर हाईकोर्ट ने सिंधु नगर के मस्जिदों को सड़क चौड़ाई कायद के नियमों को लागू करने का निर्देश जारी किया

सिंधु नगर हाईकोर्ट ने मस्जिदों के पुनरुद्धार पर कायदा लागू करने के लिए फैसला जारी किया।

By : Manu Raj
सीएम की ओर से अपील कर हाईकोर्ट ने सिंधु नगर के मस्जिदों को सड़क चौड़ाई कायद के नियमों को लागू करने का निर्देश जारी किया

याचिकाकर्ताओं की ओर से अपील की गई कि मस्जिद के जो हिस्से सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, उसके बदले निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) समय सीमा के अंदर प्रदान किए जाएं। हाईकोर्ट द्वारा मामले में सुनवाई पूरी करने और निर्देश जारी करने के बाद अब सिंहस्थ 2028 से जुड़े मार्ग चौड़ीकरण के काम को आगे बढ़ाने का प्रशासनिक रास्ता साफ हो गया है।