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रांची/डेस्क: प्रेमिका के साथ चलने से इनकार करने पर आरोपी प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में आरोपी प्रेमी राजू उरांव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर न्यायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने राजू को दोषी करार दिया. उसकी सजा के बिंदु पर 29 जून को सुनवाई होगी. हत्या का मामला 19 सितंबर 2022 का है. चलियो खक्सीटोली निवासी मृतिका खुशबू एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी. खुशबू आरोपी राजू के घर में रहती थी.
करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था. जिसको लेकर खुशबू अपने पिता घर में आकर रह रही थी. 19 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को लेने पहुंचा था. राजू को शक था कि उनकी प्रेमिका खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी है. आरोपी प्रेमी राजू ने खुशबू को घर के आंगन में बुलाया और साथ चलने को कहा. लेकिन खुशबू साथ चलने से साफ इनकार कर दिया. यह सुनते ही प्रेमी राजू गुस्से में आकर कमर से पिस्टल निकला और खुशबू के सीने में गोली मार दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू और सोनू उरांव, दोनों फरार हो गए और जंगल में छिप गए. दोनों को पुलिस ने शाम के वक्त जंगल से धर दबोचा था और जेल भेज दिया था.
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