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रांची/डेस्क: प्रेमिका की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी प्रेमी राजू उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने सजा सुनाई. हत्या का मामला 19 सितंबर 2022 के दिन चान्हो थाना क्षेत्र का है. चलियो खक्सीटोली निवासी मृतिका खुशबू एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी. खुशबू आरोपी राजू के घर में रहती थी. करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था. जिसको लेकर खुशबू अपने पिता घर में आकर रह रही थी.
19 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को लेने पहुंचा था. राजू को शक था कि उनकी प्रेमिका खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी है. आरोपी प्रेमी राजू ने खुशबू को घर के आंगन में बुलाया और साथ चलने को कहा. लेकिन खुशबू साथ चलने से साफ इनकार कर दिया. यह सुनते ही प्रेमी राजू गुस्से में आकर कमर से पिस्टल निकला और खुशबू के सीने में गोली मार दी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू और सोनू उरांव दोनों फरार हो गए और जंगल में छिप गए. पुलिस ने शाम के वक्त दोनों को जंगल से धर दबोचा और जेल भेज दिया था.