नक्सली योगेंद्र गंझू

नक्सली योगेंद्र गंझू को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद नक्सली योगेंद्र गंझू को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

By Ark Sahuliyar
नक्सली योगेंद्र गंझू को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
अवैध हथियार रखने के मामले में जेल में बंद नक्सली योगेंद्र गंझू को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी 14 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है. मैक्लुस्कीगंज थाना कांड संख्या 17/2025 के तहत दर्ज मामले में ट्रायल चल रहा है. अभियोजन के अनुसार, गुप्त सूचना पर 14 जुलाई 2025 को बंगला चट्टी नदी के पास छापेमारी में चार संदिग्धों को पकड़ा गया था. योगेंद्र गंझू के पास से एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे. जांच में आरोपियों के प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए व्यवसायियों और ईंट-भट्ठा संचालकों से लेवी वसूली की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया. कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह प्रतिबंधित नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य प्रतीत होता है. कोर्ट  ने कहा कि गंभीर आरोपों, हथियार बरामदगी और ट्रायल आगे बढ़ने की स्थिति को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है. 

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