नई दिल्ली: फॉर्म 6 में संशोधन

केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट अपडेट के लिए फॉर्म 6 में कई बदलाव किए

चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरा होने वाले राज्यों में फॉर्म 6 हटाकर ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया सुलभ बनाई। 26 सितंबर से अपडेट हो रहे फॉर्म में अब वोटर लिस्ट में शामिल किये जाने वाले नए नाम के दस्तावेज़ीकरण का हटाव किया गया।

By : Manu Raj
केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट अपडेट के लिए फॉर्म 6 में कई बदलाव किए

नई दिल्ली। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से SIR वाला अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। जहां एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह बदलाव मंगलवार की देर रात CEINET पोर्टल पर किया गया। आयोग ने 26 सितंबर को इसका ऐलान किया था। जिन राज्यों में एसआईआर अभी चल रहा है। वहां, फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिखेगी।
फॉर्म 6 में क्या बदला
बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया फॉर्म 6 वह फॉर्म है जिससे वोटर लिस्ट में नया नाम जुड़ता है। इसमें आवेदक को यह बताना होता था कि उसके किसी रिश्तेदार का नाम पिछले एसआईआर में था या नहीं। सवाल यह भी था कि 2003 की वोटर लिस्ट में माता-पिता का नाम दर्ज था या नहीं। एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में अब यह हिस्सा फॉर्म से गायब है।