महाराष्ट्र में अब सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर पूरे साल रोक रहेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपने पुराने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए यह निर्देश दिया । यह रोक दिवाली, क्रिसमस, नवरात्रि और दूसरे त्योहारों के दौरान भी लागू होगी।
हालांकि अदालत ने पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यानी आदेश का दायरा सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने से जुड़ा है, पूरे राज्य में पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक से नहीं।
प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता
जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने कहा कि अगर लोग प्रदूषण के लंबे समय के खतरों को नहीं समझेंगे, तो शहरों में हालात बिगड़ सकते हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि प्रदूषण के कारण शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।
कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को जागरूकता अभियान चलाने और शिकायतों के लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश भी दिया।
गणेशोत्सव के आदेश को पूरे साल के लिए बढ़ाया
हाईकोर्ट ने 22 सितंबर को गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई थी। अब उसी आदेश का दायरा बढ़ाकर पूरे साल लागू कर दिया गया है । यह मामला अदालत की स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका और संबंधित याचिकाओं से जुड़ा है। अदालत ने अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है।