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रांची/डेस्क: इंटर की छात्रा से गैंगरेप मामले में आरोपी ड्राइवर और खलासी दोषी करार दिए गए हैं. प्रधान न्याययुक्त एके मिश्रा की कोर्ट ने दीपक कुमार महतो और छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी. मामले में फैसले के बिंदु पर सुनवाई के दौरान एक आरोपी छोटू उर्फ गुड्डू कुमार चौहान कोर्ट में अनुपस्थित रहा. जिसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी की जाएगी. वहीं, गुड्डू के बेलर को नोटिस जारी की जाएगी. जबकि आरोपी दीपक कुमार महतो कोर्ट में उपस्थित हुआ, जिसे हिरासत में लेकर जेल भेजा गया. मामले में दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे. छात्र को रांची से डालटेनगंज जाना था, जिन्होंने रातु रोड पर एक बोलेरो सवारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया, जिसमें पहले से कई सवारी बैठे. सभी सवारी के उतर जाने के बाद छात्रा को डालटेनगंज छोड़ देने की बात की. रात्रि 10 बजे के बाद दोनों ड्राइवर और खलासी ने छात्र के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद पीड़िता ने रांची सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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