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रांची/डेस्क: इंडियन ओवरसीज बैंक डकैती मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर आज (27 मई) सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इनके याचिका को खारिज कर दिया है. एएसजे-1 की अदालत ने आरोपी रंजीत सिंह, रोहित मुंडा, अजय मुंडा और दिलेश्वर गंझू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है.
बता दें, पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक, हुंदुर शाखा में यह सशस्त्र डकैती हुई थी. मामला पिठोरिया थाना कांड संख्या 52/2018 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार आरोपियों ने हथियार के बल पर बैंक में डकैती की घटना को अंजाम दिया था. जिसमें करीब 7 लाख 19 हजार 400 रुपये लूट लिए गए थे.
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और न ही उनके पास से कोई बरामदगी हुई है. आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है. जबकि आरोपियों पर कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है. वहीं अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि बैंक में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) में आरोपियों की पहचान की है. साथ ही लूटी गई रकम का बड़ा हिस्सा आरोपी अजय मुंडा के घर के पास जमीन में गाड़कर रखा गया था. जिसे पुलिस ने बरामद किया. सभी आरोपी जुलाई 2018 से ही जेल में बंद है.
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