न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: डोरंडा थाना क्षेत्र के कुसई स्थित सत्यभामा अपार्टमेंट के पास दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने के मामले में आरोपी राजू महतो को राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी 19 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है. केस डायरी के अनुसार मेसरा ओपी कांड संख्या 506/2025 में दर्ज स्वीकारोक्ति में बताया गया है कि सुजीत सिन्हा और कुबेर के कोयलांचल शांति सेना के सदस्य शहर के विभिन्न इलाकों में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करता था और 4 अक्टूबर 2025 की घटना में आरोपी की संलिप्तता बताई गई है. जांच अधिकारी ने सत्यभामा अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया, जिसमें पांच बदमाश फायरिंग करते और एक व्यक्ति वीडियो बनाते दिखाई दिया है.
यह भी पढ़ें- बहरागोड़ा: अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से डिंगासाई निवासी मजदूर की मौत, चालक की हालत गंभीर