बीएनएसएस की धारा 163 लागू

मेदिनीनगर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू चियांकी फ्लाईओवर क्षेत्र में प्रतिबंध

​शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर एसडीओ ने जारी किया आदेश 9 और 10 जुलाई को प्रभावी रहेंगी पाबंदियां

By Ark Sahuliyar
मेदिनीनगर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू चियांकी फ्लाईओवर क्षेत्र में प्रतिबंध

न्यूज़11 भारत 
मेदिनीनगर/डेस्क:
राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर चियांकी स्थित निर्माणाधीन फ्लाईओवर के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित विवाद को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. जारी आदेश के अनुसार वन विभाग के नाका से लेकर चियांकी सरकारी विद्यालय तक लगभग ५०० मीटर के दायरे में यह आदेश प्रभावी रहेगा ताकि सड़क निर्माण कार्य के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

​इस आदेश के तहत क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार लाठी या डंडा लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट ऑडियो और वीडियो साझा करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी.

​इस निषेधाज्ञा से एम्बुलेंस आवश्यक सेवाओं स्कूली वाहनों शव यात्रा और विवाह समारोहों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है. यह प्रतिबंध 9 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.