उम्रकैद की सजा

दुष्कर्म के दोषी शाहिद मियां को उम्रकैद की सजा, अदालत ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

बानो थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

By Ark Sahuliyar
दुष्कर्म के दोषी शाहिद मियां को उम्रकैद की सजा, अदालत ने लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

न्यूज़11 भारत 
सिमडेगा/डेस्क:
बानो थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में दर्ज दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी शाहिद मियां को उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

वर्ष 2018 की घटना पर आया फैसला
लोक अभियोजक निशि कच्छप के अनुसार, 8 जुलाई 2018 को बानो थाना क्षेत्र की एक युवती किसी कार्य से बानो बाजार आई थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात परिचित शाहिद मियां से हुई. आरोप है कि आरोपी ने युवती को घर छोड़ने का भरोसा दिलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया, लेकिन उसे अपने घर ले गया. वहां उसने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया. साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर बानो थाना में मामला दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.