Indore Congress

Indore Congress: MP में कांग्रेस को फिर झटका, एक और चुनाव शून्य 

मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा सियासी झटका लगा है। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-60 से कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन जिला अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है।

By : विकास जैन
Indore Congress: MP में कांग्रेस को फिर झटका, एक और चुनाव शून्य 

Indore Congress: मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा सियासी झटका लगा है। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-60 से कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन जिला अदालत ने शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद से इंदौर कांग्रेस की राजनीति में हलचल हो गई है और कांग्रेस के लिए एक बार फिर मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। यह फैसला याचिकाकर्ता इफ्तेखार मुन्ना अंसारी द्वारा दायर की गई एक चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

अधूरी जानकारी और टैक्स बना आधार

मीडिया की खबरों के अनुसार सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि वर्ष 2022 के नगर निगम चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार सुनहरा अंसारी ने अपने नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई थीं और अधूरा फॉर्म भरा था। इसके अलावा याचिका में यह भी हवाला दिया गया था कि उन पर नगर निगम का टैक्स भी देय था, जिसे उन्होंने छुपाया था। इन तथ्यों को सही पाते हुए जिला अदालत ने सुनहरा अंसारी के पक्ष में आए चुनाव परिणाम को पूरी तरह निरस्त करने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि वे 17 जुलाई 2022 को इस वार्ड से पार्षद चुनी गई थीं।

दूसरा प्रत्याशी विजेता नहीं

अदालत ने अपने फैसले में सुनहरा अंसारी के निर्वाचन को तो रद्द कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजेता घोषित करने की अपील की गई थी। अदालत ने साफ किया कि यह चुनाव याचिका सिर्फ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, जिसके तहत मौजूदा पार्षद का चुनाव शून्य माना जाएगा। बता दें कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने सुनहरा अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे पराजित हो गई थीं।

अब आगे क्या?

जिला कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस और सुनहरा अंसारी के पास इस आदेश को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने का विकल्प खुला हुआ है। कानूनी जानकारों का मानना है कि जल्द ही इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है।

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