MP Voter List Special Revision 2026

MP Voter List 2026: 4.5 लाख वोटर्स के लिए फिर मौका, जुड़ सकता है नाम!, जानिए प्रोसेस

मध्य प्रदेश के नागरिकों और नए मतदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, आप पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं या...

By : विकास जैन
MP Voter List 2026: 4.5 लाख वोटर्स के लिए फिर मौका, जुड़ सकता है नाम!, जानिए प्रोसेस

MP Voter List 2026: 4.5 लाख वोटर्स के लिए फिर मौका, जुड़ सकता है नाम!, जानिए प्रोसेस

MP Voter List 2026: मध्य प्रदेश के नागरिकों और नए मतदाताओं के लिए एक बड़ी खबर है। यदि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, आप पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं या फिर आपके मतदाता परिचय पत्र में नाम-पते या फोटो से जुड़ी गलती है, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आपको बड़ा मौका देने जा रहा है। प्रदेश में आगामी 2 नवंबर 2026 से मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के लिए SSR अभियान शुरू हो रहा है।

SSR 2026-27 का पूरा शेड्यूल 

2 नवंबर : SSR प्रक्रिया का शुभारंभ।
12 नवंबर : ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन।
12 नवंबर से 11 दिसंबर: नाम जुड़वाने (फॉर्म-6), नाम हटवाने (फॉर्म-7) या संशोधन/स्थानांतरण (फॉर्म-8) के लिए दावे एवं आपत्तियां जमा करने की अवधि।
4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।

ये युवा भी बनेंगे वोटर

ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे इस अभियान के दौरान अग्रिम रूप से नए मतदाता बनने के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। भोपाल समेत अन्य जिलों में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन पात्र मतदाताओं के नाम कट गए थे, वे भी इस दौरान दोबारा आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार नाम जुड़वाने के लिए वर्ष 2003 का कोई रिकॉर्ड देने की अनिवार्यता नहीं होगी।

ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन: चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या 'Voter Helpline' मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। 

ऑफलाइन: अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करें।

जरूरी फॉर्म

फॉर्म-6 (Form-6): नया मतदाता बनने (New Registration) के लिए।

फॉर्म-8 (Form-8): नाम, पता, आयु में सुधार या पोलिंग बूथ/स्थान परिवर्तन के लिए।

अपना बूथ जरूर चेक करें

मध्य प्रदेश में हालिया पुनर्गठन के बाद 8 हजार से ज्यादा नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस वजह से कई मतदाताओं का पोलिंग बूथ बदल सकता है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद अपना नाम और संबंधित मतदान केंद्र सूची में अवश्य जांच लें।