MP Police Holiday Ban: आगामी नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश भर के पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियों पर 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
क्यों लिया गया ये फैसला?
दरअसल, त्यौहारी सीजन में प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों, पंडालों, गरबा आयोजनों और जुलूसों में भीड़ उमड़ती है। ऐसे समय में लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक 11 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में लीव नहीं मिलेगी।
इमरजेंसी में मिलेगी छूट
यदि किसी पुलिसकर्मी को अति-आवश्यक या आपातकालीन स्थिति में छुट्टी की जरूरत पड़ती है, तो उसे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। बिना एस.पी. की मंजूरी के कोई भी जवान मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। राजपत्रित और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आपात स्थिति में छुट्टी मंजूर कराने के लिए स्वयं पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना से सीधी अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
फील्ड में तैनात रहेगा पूरा पुलिस अमला
छुट्टियों पर प्रतिबंध लगने के बाद पुलिस मुख्यालय से लेकर थाना स्तर तक का पूरा अमला अलर्ट मोड पर रहेगा। संवेदनशील इलाकों, चौराहों, गरबा स्थलों और विसर्जन मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और साइबर टीमें तैनात की जाएंगी ताकि त्योहारों का जश्न शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।