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रांची/डेस्क: पुणे की एक अदालत ने 3 साल के मासूम से दुष्कर्म और जघन्य हत्या मामले में तेजी से फैसला सुनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. पुणे के नसरापुर में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या भीमराव कांबले ने कर दी थी.
1 मई, 2026 को 3 साल की बच्ची के दुष्कर्म के बाद 65 साल के भीमराव कांबले ने हत्या कर दी थी. पूरे मामले की सुनवाई फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में की गई. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और मकसद को ध्यान में रखते हुए मौत की सजा दी है. महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाले मामले में न्याय की जीत हुई है। फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने इस कृत्य को दुर्लभ से दुर्लभतम माना.
बताया जा रहा है कि पुणे जिले के नसरापुर गांव में महज तीन साल की एक अबोध बच्ची को इस व्यक्ति ने अपनी हवस का शिकार बनाया और बेरहमी से जान ले ली. आरोपी की हैवानियत ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
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