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हाईवे पर लग्जरी कारें खड़ी कर ड्रोन से शूट किया

अमीरजादों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा – कानून का डर खत्म तो अराजकता तय

कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन घटनाओं पर किस तरह की जांच की गई और क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई में संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी

अमीरजादों की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त कहा – कानून का डर खत्म तो अराजकता तय

संदीप करिहार, रायपुर: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर लगातार वायरल हो रहे बर्थडे सेलिब्रेशन, लग्जरी कारों की रील्स और स्टंटबाजी के वीडियो पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं, और इस तरह की हरकतें न केवल कानून व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं।  चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन के मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथपत्र पर नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने सवाल उठाया कि इन घटनाओं पर किस तरह की जांच की गई और क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई में संतोषजनक रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि 20 जुलाई 2025 को बिलासपुर-रतनपुर नेशनल हाईवे-130 पर एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। कुछ रसूखदार युवकों ने बीच हाईवे पर अपनी लग्जरी कारें खड़ी कर ड्रोन से वीडियो शूट किया। बताया जा रहा है कि यह सेलिब्रेशन बिलासपुर के नेता विनय शर्मा के बेटे वेदांस शर्मा द्वारा दो नई कार खरीदे जाने के बाद किया गया। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो पुलिस ने सिर्फ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तब जाकर FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि अब तक युवकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पुलिस ने सिर्फ जुर्माना वसूला और ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की बात कही, लेकिन कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नजर नहीं आई। जबकि कोर्ट ने कहा: 2000 रुपये का जुर्माना कोई सजा नहीं, यह तो कानून का मजाक है। जब कानून का डर नहीं रहेगा, तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। 

एक दूसरा मामला अंबिकापुर का है, जहां सरगवां पैलेस होटल के पास एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन खान नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी में बर्थडे सेलिब्रेशन करती नजर आईं। कार के बोनट पर केक सजाया गया था और महिला उस पर बैठी हुई थीं। कार में अन्य युवतियां भी सवार थीं जो खतरनाक ढंग से स्टंट करती दिखीं। इस घटना को लेकर भी हाईकोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इन मामलों सहित अन्य प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में यह बताया जाए कि FIR के बाद जांच में क्या-क्या सामने आया और क्या ठोस कदम उठाए गए। हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि ऐसी घटनाओं पर सिर्फ जुर्माना लगाकर मामले दबाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमीर और रसूखदार लोगों को कानून से ऊपर मानने की मानसिकता पुलिस में नहीं होनी चाहिए।

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