नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU ) के पूर्व प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर वसंत कुंज उत्तर थाने में मामला दर्ज किया। इससे पहले JNU प्रशासन ने आंतरिक जांच के बाद 9 अक्टूबर को अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस के मुताबिक, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 75(1)(i), 75(1)(iv) और 79 के तहत FIR दर्ज की गई है। ये धाराएं यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा का अपमान करने जैसे आरोपों से जुड़ी हैं । FIR दर्ज होने के बाद मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।
आंतरिक जांच के बाद JNU ने लिया बर्खास्तगी का फैसला
विश्वविद्यालय के अनुसार, अकोइजम के खिलाफ शिकायतों की जांच आंतरिक समिति ने की थी। समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें सेवा से हटाने का फैसला लिया । बर्खास्तगी का आदेश कुलपति शांतिश्री डी. पंडित की ओर से जारी किया गया था।अकोइजम JNU के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में कार्यरत थे। वह मणिपुर की इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद भी हैं।
BJP महिला मोर्चा आज करेगा प्रदर्शन
मामले को लेकर BJP महिला मोर्चा ने 12 अक्टूबर को देशभर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांग रही है। दिल्ली में प्रस्तावित मार्च का नाम ‘नारी शक्ति हुंकार आंदोलन’ रखा गया है। इसके तहत प्रदर्शनकारियों के कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च करने की योजना है।
इससे पहले भी BJP महिला मोर्चा की विभिन्न राज्य इकाइयां इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। पार्टी नेताओं ने अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई और कांग्रेस नेतृत्व से जवाबदेही की मांग की है।