न्यूज़11 भारत
लातेहार/डेस्क: माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने बालूमाथ थाना कांड सं०-117/2019, दि०-06-06-2019, धारा-25(1-बी)ए/26 /35 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कबिला गंझू उर्फ विकास गंझू पे०-लाला गंझू सा०-होजर थाना-हेरहंज जिला-लातेहार को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रु जुर्माना से दण्डित किया गया. ज्ञात हो कि उक्त अभियुक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राम करमा में अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलने जा रहा था, उसी क्रम में गिरफ्तार किया गया था. इसके पास से एक 9mm पिस्टल मैगजीन के साथ जिसमे दो जिन्दा गोली,एक पल्ससर मोटरसाइकिल सहित एक मोबाईल बरामद किया गया था.
आर्म एक्ट
बालूमाथ: आर्म एक्ट के अभियुक्त काबिल गंझू को जज ने सुनाई 7 वर्ष की सजा
उक्त अभियुक्त किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राम करमा में अपने सहयोगी साथियों के साथ मिलने जा रहा था, उसी क्रम में गिरफ्तार किया गया था.