न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार, सोनू शर्मा और विषम कुमार को अग्रिम राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले में 168 से अधिक आरोपी अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है. वहीं, गिरोह के अंतराज्यीय पेपर लीक करने और सॉल्वर गिरोह के 6 आरोपी को जमानत की सुविधा देने से कोर्ट इनकार कर चुकी है. 11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को तमाड़ के रड़गांव से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी शामिल थे.
गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल थे. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उतर रटाया जा रहा था. तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को जमा किया गया था. 11 अप्रैल की रात सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है. जिसको लेकर विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात धावा बोला. अर्धनिर्मित भवन के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था. भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंची, लोग इधर-उधर भागने लगे. लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 166 को धर दबोचा था. बाद में भी कई को गिरफ्तार किया गया था. मामले में तमाड़ थाना में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
यह भी पढ़ें- TGT नियुक्ति मामले में जेएसएससी की अपील पर सुनवाई, 7 जुलाई तक मेमो ऑफ अपील की कॉपी देने का आदेश