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रांची/डेस्क: 9 करोड़ रुपये के कथित फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट घोटाला मामले में आज (18 जून) सीआईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कैनरा बैंक के निफ्ट हटिया शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार को राहत नहीं मिली है. सीआईडी की विशेष कोर्ट ने उनके जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मामला सीआईडी थाना कांड संख्या 42/2024 से जुड़ा है.
अभियोजन के अनुसार, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉईज मास्टर ट्रस्ट की 9 करोड़ रुपये की राशि जालसाजी कर बैंक खाते में जमा कराई गई और बाद में संदिग्ध तरीके से निकासी कर ली गई. आरोप है कि अमरजीत कुमार ने उच्च ब्याज दर का कोटेशन देकर ट्रस्ट को राशि जमा कराने के लिए प्रेरित किया था और बाद में एफडी दस्तावेज फर्जी पाए गए. सीआईडी ने फर्जी खाता खोलने और फर्जी एफडी जारी करने में संलिप्त बताया है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य और जांच लंबित होने का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है.