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रांची/डेस्क: झिरी डंपिंग यार्ड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रांची नगर निगम से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गयी है. वहीं, 17 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. झिरी में कचरा प्रबंधन में तेजी लाने को कहा गया. कोर्ट को बताया गया कि लगभग 96% कार्य पूरा कर लिया गया है. जबकि केवल 4% कार्य शेष है. बचा हुआ कार्य अगले 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. कोर्ट ने RMC की टीम को निरीक्षण कर सत्यापित करने का निर्देश दिया है. सत्यापन के बाद 10 सितंबर तक कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है. इस मामले में 17 सितंबर को फिर सुनवाई होगी. बता दें कि रोजाना पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान जारी है. झिरी में वर्षों से कचरे का बड़ा ढेर जमा है. मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. मामले में मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
झिरी डंपिंग यार्ड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, रांची नगर निगम से मांगी गयी प्रोग्रेस रिपोर्ट
झिरी डंपिंग यार्ड मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. रांची नगर निगम से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गयी है. वहीं, 17 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
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