झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा पर सरकार का बड़ा फैसला, अब एजेंसी नहीं देगी सेवा

By Mansi Kumari
झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा पर सरकार का बड़ा फैसला, अब एजेंसी नहीं देगी सेवा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार ने बाद कदम उठाया हैं. राज्य में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली एजेंसी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसका एकरारनामा रद्द कर दिया हैं. विभाग ने एजेंसी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी करते हुए इसे गंभीर अनियमितताओं का मामला बताया हैं. हालांकि ने एजेंसी के चयन तक मौजूदा कंपनी को ही राज्य में एम्बुलेंस सेवा जारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में लंबे समय से लापरवाही बरती जा रही थी. इससे राज्यभर में मरीजों और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. विभाग को कर्मचारियों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एजेंसी झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान नहीं कर रही हैं. इसके साथ ही श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए थे.

कर्मचारियों को नहीं मिली EPF और ESI की सुविधा
सरकारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एजेंसी कर्मचारियों को EPF और ESI जैसी जरूरी वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी विफल रही. समय पर वेतन नहीं मिलने और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं के अभाव में कर्मचारियों में भारी नाराजगी थी. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कर्मचारियों के असंतोष का असर सीधे एम्बुलेंस सेवा की कार्यक्षमता पर पड़ा, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हुई.

108 एम्बुलेंस सेवा में गड़बड़ियों को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं. अखबारों और टीवी चैनलों में सेवा से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद विभाग ने एजेंसी से कई बार जवाब मांगा था. हालांकि विभाग एजेंसी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ. इसके बाद सरकार ने अनुबंध समाप्त करने का फैसला लिया.

एम्बुलेंस वाहनों का बीमा नहीं कराने का गंभीर मामला
स्वास्थ्य विभाग ने सबसे गंभीर अनियमितता एम्बुलेंस वाहनों के बीमा को लेकर बताई हैं. विभाग के अनुसार 17 अप्रैल 2026 तक किसी भी एम्बुलेंस वाहन का बीमा नहीं कराया गया था जबकि अनुबंध की शर्तों और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी वाहनों का बीमा अनिवार्य हैं. विभाग ने इसे नियमों और अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन माना हैं.

नई एजेंसी आने तक जारी रहेगी सेवा
सरकार ने साफ़ किया है कि नई एजेंसी के चयन और व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान कंपनी को ही 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन करना होगा. विभाग ने निर्देश दिया है कि इस दौरान मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया में जुट गया हैं. माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में 108 सेवा के संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की जा सकती हैं.

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