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रांची/डेस्क: मनरेगा घूसकांड में रोजगार सेवक जितेंद्र कुमार राम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जितेंद्र कुमार राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मालूम हो जितेंद्र कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 7 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
पलामू के नौडीहा बाजार प्रखंड में मनरेगा कूप योजना में ऑनलाइन एंट्री के बदले जितेंद्र कुमार ने 7 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. इसकी सूचना मिलने के बाद ACB ने ट्रैप बनाकर जितेंद्र कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
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