न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने के मामले में दोषी राहुल यादव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने यह सजा सुनाई. मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी राहुल को 25 जुलाई को दोषी ठहराया था. मामले को लेकर लोअर बाजार थाना में कांड संख्या 78/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया था, जिसका वीडियो बनाकर वायरल करने का धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा. जिससे तंग आकर पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी राहुल यादव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा
नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने और आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने के मामले में दोषी राहुल यादव को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है.
संबंधित सामग्री
कांवरियों से भरी कार की टक्कर से टोटो के उड़े परखच्चे, चालक गंभीर घायल
ग्रामीणों के अनुसार दोनों वाहन बेंगाबाद की ओर से गिरिडीह की दिशा में जा रहे थे
उद्घाटन से पहले भारतमाला सड़क में दरार, चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया निरीक्षण
मैंने पहले ही अधिकारियों को किया था आगाह - चंद्रप्रकाश चौधरी
NHA के CEO डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल ने किया सदर अस्पताल रामगढ़ का निरीक्षण
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा
दलाही हटिया से फिर से बाइक चोरी, पीड़ित ने खोजबीन की लगाई गुहार
सब्जी खरीदने गया था पीड़ित, वापस आने पर मोटरसाइकिल वहां से गायब थी
अहिल्यापुर में छात्रों का सड़क जाम, निर्माण में अनियमितता के आरोप में थाना प्रभारी व एसआई को हटाने की मांग
ग्रामीणों ने रोका था निर्माण, अहिल्यापुर पुलिस की मौजूदगी में रविवार को ढलाई का कार्य करा दिया गया पूरा