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रांची/डेस्क: मादक पदार्थ तस्करी केस में फरार आरोपी विक्की कुमार उर्फ बाहुबली की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. अपर न्यायायुक्त-13 की कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
विक्की कुमार उर्फ बाहुबली बिहार के सीवान जिला अंतर्गत पचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली खार, शुगर मिल कॉलोनी का निवासी है. आरोपी के फरार होने के बाद अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर सकती है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जून को निर्धारित की है. मामले में जितेंद्र गिरि, अजीत कुमार, मनीष कुमार, बृज किशोर और विक्की कुमार ट्रायल फेस कर रहे हैं. लेकिन विक्की कुमार के फरार होने के कारण कोर्ट को फैसला टालना पड़ा.
मामला साल 2020 में एनसीबी रांची द्वारा दर्ज एनडीपीएस केस नंबर 37/2020 से जुड़ा है. 2 अक्टूबर 2020 को NCB रांची की टीम ने ओरमांझी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो स्विफ्ट डिजायर कार से 43 किलो गांजा बरामद किया था. मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच में सामने आया था कि आरोपित छत्तीसगढ़ से बिहार गांजा की खेप लेकर जा रहे थे.
मादक पदार्थ तस्करी केस में फरार आरोपी विक्की कुमार उर्फ बाहुबली की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जमानत किया रद्द
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