भरत मंडल/न्यूज 11 भारत
गांडेय/डेस्क: गाण्डेय प्रखंड में राशन कार्डधारियों के लिए राशन कार्ड में जाति का विवरण अद्यतन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए अभियान को शत-प्रतिशत पूरा कराने का आदेश दिया है.
31 जुलाई 2026 को जारी पत्र के अनुसार, जिन राशन कार्डों में जाति संबंधी जानकारी दर्ज नहीं है या गलत अंकित है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द अपडेट कराना होगा. इसके लिए लाभुकों को जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
आपूर्ति विभाग ने सभी डीलरों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारियों को इस प्रक्रिया की जानकारी दें और आवश्यक दस्तावेज जुटाकर समय पर अद्यतन कार्य सुनिश्चित कराएं.
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी डीलर की ओर से इस कार्य में लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इस संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को भी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ भेजी गई है.
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