Bhopal Double Murder Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ऐशबाग दोहरे हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी और साली की हत्या के मामले में दोषी पाए गए ASI योगेश मरावी को अदालत ने दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग उम्रकैद के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।
दिनदहाड़े हुआ था डबल मर्डर
यह घटना 3 दिसंबर 2024 की है, जब भोपाल के ऐशबाग इलाके में दिनदहाड़े घर के अंदर दो महिलाओं की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि आरोपी ASI योगेश मरावी ने अपनी साली मेघा उइके पर चाकू से 56 वार और अपनी पत्नी विनीता पर 16 वार किए थे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
क्या थी हत्या की वजह?
पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि मृतका मेघा उइके की आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर पारिवारिक विवाद चल रहा था। मेघा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं और उन्होंने हाल ही में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा भी पास कर ली थी। इसी को लेकर विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया।
मंडला में पदस्थ था आरोपी ASI
घटना के समय दोषी योगेश मरावी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों हत्याओं का दोषी करार दिया गया।