बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव याचिका में चार नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज कर दी है। अब मामले की सुनवाई पहले से तय बिंदुओं पर ही आगे बढ़ेगी। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।
विजय बघेल की याचिका पर चल रहा है मामला
यह मामला भाजपा नेता विजय बघेल की चुनाव याचिका से जुड़ा है। उन्होंने 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप है कि मतदान से पहले 48 घंटे की प्रचार निषेध अवधि में भूपेश बघेल ने क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने चुनाव रद्द करने की मांग की है।
नए बिंदु जोड़ने तक कैसे पहुंचा मामला
सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका दायर करने की समय सीमा पर आपत्ति उठाई गई थी। इसके बाद याचिका में अतिरिक्त बिंदु जोड़ने के सवाल पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। भूपेश बघेल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई कोर्ट में नए बिंदु जोड़ने वाले आवेदन पर सुनवाई हुई।
अब आगे क्या
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सुनवाई पहले से तय बिंदुओं के आधार पर जारी रहेगी। हालांकि यह आदेश चुनाव याचिका के अंतिम नतीजे पर फैसला नहीं है। राजनीतिक और कानूनी नजरिए से अहम इस मामले में 3 नवंबर की सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी।