कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के चर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 अप्रैल 2023 को हुए इस विस्फोट में दो लोगों की मौत हुई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे। घटना के करीब तीन साल चार महीने बाद 14 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश कबीरधाम गितेश कुमार कौशिक की अदालत ने फैसला सुनाया।
अदालत ने धारा 302 के दो मामलों और धारा 307 के पांच मामलों में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा दी। कोर्ट ने साफ किया कि यह सजा उसके जैविक जीवन के अंत तक प्रभावी रहेगी। उसे सजा में किसी तरह के लघुकरण, परिहार या अन्य छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
बिजली से जोड़ते ही हुआ था जोरदार धमाका
घटना 3 अप्रैल 2023 की सुबह करीब 9 बजे ग्राम चमारी, थाना रेंगाखार स्थित मेहर मरावी के घर में हुई थी। शादी समारोह के बाद मिले उपहारों को एक कमरे में रखा गया था। इसी दौरान शादी में मिले होम थिएटर को बिजली से जोड़ते ही जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट में हेमेन्द्र मेरावी की मौके पर मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सौरभ, सूरज, शिवकुमार, दीपक और शेरसिंह घायल हुए थे। धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार, छत और अंदर रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया था।
प्रेम संबंध और विवाद के बाद रची गई थी साजिश
अभियोजन के मुताबिक, सरजू उर्फ संजू मरकाम का ललिता धुर्वे से प्रेम संबंध था। हेमेन्द्र के साथ विवाद के बाद आरोपित ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। जांच में सामने आया कि आरोपित ने 31 मार्च 2023 को होम थिएटर खरीदा था। इसके बाद इसे शादी के गिफ्ट के तौर पर भेजे जाने और उसमें विस्फोटक सामग्री लगाए जाने की बात सामने आई।
आरोपित की निशानदेही पर मिले अहम सबूत
पुलिस की जांच के दौरान घटनास्थल से बारूद युक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और होम थिएटर का कार्टन समेत कई साक्ष्य जब्त किए गए। आरोपित की निशानदेही पर बारूद जैसा पदार्थ, सुतली बम की रस्सी, स्क्रूड्राइवर, होम थिएटर खरीदने का बिल और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अभियोजन ने अदालत के सामने इन साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर अपना पक्ष रखा। इन साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए अदालत ने सरजू मरकाम को दोषी ठहराया और उसके खिलाफ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।