राजेंद्र जैन, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियाँ उड़ाने का मामला प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस खबर के आधार पर डीएम अर्पित वर्मा ने संज्ञान लिया और अफसरों को निर्देश दिए। उनके निर्देशानुसार बुधवार को परिवहन विभाग द्वारा जिले में परिवहन नियमों के पालन एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।
सार्वजनिक वाहनों से सफर करने वाली सवारी और विशेष कर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीएम वर्मा द्वारा वाहनों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस जांच अभियान के द्वारा वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि क्षमता से अधिक सवारी ना बैठाएं, क्षमता से अधिक सवारी होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इससे बचने के लिए परिवहन एवं यातायात नियमों का पालन करें।
नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई
वाहन जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम द्वारा ऑटो की जांच की गई तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। यहां आपको बतादें कि हमारे द्वारा बीते रोज एक समाचार प्रकाशित किया गया था जिसमें आपे वाहन के अंदर क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई गईं थी, उक्त समाचार को डीएम अर्पित वर्मा ने गंभीरता से लेते हुए परिवहन परिवहन विभाग को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में आज परिवहन विभाग मैदान में उतरा दिखाई दिया।
आधा दर्जन वाहनों के हुए चालान
आज जांच अभियान के दौरान कुल 6 वाहनों को जांच के दायरे में लिया गया, जिनमें एमपी33 एल 2198, एमपी33 जेड 9543, एमपी33 आर 3781, एमपी33 जेडबी 7411 एवं एमपी33 जेड 1566 सहित अन्य वाहन शामिल रहे। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज एवं परिवहन नियमों से संबंधित प्रावधानों का परीक्षण किया गया। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल ₹9,500 का अर्थदंड वसूल किया गया। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों को नियमानुसार वाहन संचालन करने तथा आवश्यक दस्तावेज साथ रखने के संबंध में भी निर्देशित किया गया।
डीएम के निर्देशन में हुई कार्रवाई
डीएम अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा एवं परिवहन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाहन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन के आवश्यक दस्तावेज पूर्ण एवं अद्यतन रखें तथा निर्धारित यातायात एवं परिवहन नियमों का पालन करते हुए ही वाहन का संचालन करें।