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दिल्ली/डेस्क: फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी META को न्यू मैक्सिको की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने युवाओं को सोशल मीडिया से हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को 567 मिलियन डॉलर यानि करीब ₹5,000 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. यह फैसला बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़े चर्चित मुकदमे में आया है. इस केस में META मार्च 2026 में हार गयी थी.
कल गुरुवार देर रात आए फैसले में जज ब्रायन बीडशीड ने कहा कि इस रकम का बड़ा हिस्सा 420 मिलियन अमेरिकी डॉलर युवाओं के इलाज की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जायेगा. वहीं शेष राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता, रोकथाम स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य खर्चों पर इस्तेमाल की जाएगी.
पहले चरण में लगा था 375 मिलियन डॉलर का जुर्माना
बताते चलें पहले चरण में, जूरी ने मेटा पर 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया था. और अब दूसरे चरण में 567 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. जूरी ने कहा था कि कंपनी ने जानबूझकर बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाया और अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण के बारे में जो जानकारी थी, उसे छिपाया.
वहीं दूसरे चरण में, सरकारी वकीलों ने जज से मेटा में बुनियादी बदलाव लागू करने को कहा था. इन बदलावों का मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक लगाना, उम्र की पुष्टि की प्रक्रिया को बेहतर बनाना और डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स व कड़ी निगरानी के ज़रिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना था.
META ने मांगी माफ़ी
इसी हफ्ते Instagram-Facebook पर बच्चों से जुड़े कंटेंट को लेकर Meta ने अपनी चूक मानी थी. साथ ही सीईओ मार्क जकरबर्ग ने माफी भी मांगी थी. उन्होंने कहा था कि जल्द ही इसे ठीक किया जायेगा.