कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी मानहानिपूर्ण नहीं थी।
इससे पहले कोर्ट जाते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले की पांच गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खबरों के मुताबिक इनमें एक एंबुलेंस भी शामिल थी । हादसे में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की जानकारी सामने आई। जबकि राहुल गांधी सुरक्षित रहे । हादसे के बाद काफिला कुछ देर रुका और फिर सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गया।
क्या था अमित शाह से जुड़ा मानहानि मामला?
यह मामला साल 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । आरोप था कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।