नई दिल्ली। ट्रेन में फोन स्पीकर पर चलाकर गाने सुनने या रील देखने वालों की अब खैर नहीं। भारतीय रेलवे ने अब ऐसे यात्रियों पर सख्ती का फैसला किया है। वो यात्री जो दूसरों की नींद और सुकून की परवाह किए बिना तेज आवाज में फोन बजाते रहते हैं वह अब अलर्ट हो जाएं। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम में हुए नए बदलावों के बाद ट्रेन में फोन का शोर मचाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया है।
दक्षिण रेलवे समेत सभी जोनों को निर्देश भेजे गए हैं। स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड लगेंगे और घोषणाओं के जरिए यात्रियों को नियम की जानकारी दी जाएगी। टिकट जांच करने वाले स्टाफ को मौके पर ही कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है।
कितना लगेगा जुर्माना और कितनी होगी सजा
रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक साथी यात्रियों की शांति भंग करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार नियम तोड़ने वाले यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। अगर वही यात्री दोबारा या बार बार ऐसा करता पकड़ा गया तो मामला गंभीर होगा। ऐसे में 5000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है।
यात्रियों के लिए क्या हैं निर्देश
रेलवे ने साफ कहा है कि गाने, रील या सीरियल देखना हो तो ईयरफोन लगाएं। फोन पर बात धीमी आवाज में करें। रिंगटोन भी कम वॉल्यूम पर रखें या वाइब्रेशन मोड में डाल दें। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी दौरान ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं।
AC और वंदे भारत में सबसे ज्यादा दिक्कत
रेलवे की एडवाइजरी के मुताबिक बंद AC कोच और वंदे भारत जैसी शांत ट्रेनों में यह समस्या सबसे ज्यादा है। यहां तेज फोन कॉल, रील की आवाज और बच्चों के कार्टून का शोर सह यात्रियों को मानसिक रूप से परेशान करता है। नियमित यात्रियों का कहना है कि स्लीपर क्लास में बाहर का शोर पहले से रहता है, इसलिए वहां फोन की आवाज उतनी नहीं खटकती। AC कोच में माहौल शांत होने से वही आवाज कानों में चुभने लगती है।
यात्रियों ने किया स्वागत, पर रखी एक मांग
कई यात्रियों ने इस फैसले को सही कदम बताया है। उनकी मांग है कि TTE और RPF इसे सख्ती से लागू कराएं। वजह यह है कि रात में बार बार शिकायत करना आसान नहीं होता और कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है।
परेशान करने वाले यात्री की शिकायत कैसे करें
अगर आपके कोच में कोई यात्री मना करने के बाद भी तेज आवाज में स्पीकर बजा रहा है या हंगामा कर रहा है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। रेल मदद ऐप में अपना PNR और कोच नंबर डालकर शिकायत दर्ज करें। चलती ट्रेन में रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में मौजूद TTE, RPF जवान या कोच अटेंडेंट को सीधे बता सकते हैं।